Bihar Rajya Gud Udyog Protsahan Yojana 2026-27: गुड़ उद्योग लगाने पर सरकार दे रही 50% तक अनुदान, ऐसे करे आवेदन

Bihar Rajya Gud Udyog Protsahan Yojana 2026-27: बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा Bihar Rajya Gud Udyog Protsahan Yojana 2026-27 की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों और निवेशकों को गुड़ उत्पादन इकाई स्थापित करने पर भारी अनुदान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य राज्य में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

यदि आप भी बिहार में गुड़ उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत 05 टन से लेकर 60 टन से अधिक प्रतिदिन क्षमता वाली इकाइयों पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान एवं निवेशक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Rajya Gud Udyog Protsahan Yojana 2026-27

Bihar Rajya Gud Udyog Protsahan Yojana 2026-27 Overview

Details Information
Scheme Name बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम 2026-27
Department गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार
Beneficiary किसान एवं निवेशक
Application Mode Online
Subsidy Amount पूंजी लागत का 50% तक
Official Website ccs.bihar.gov.in
Last Date (First Phase) 25 June 2026

Bihar Rajya Gud Udyog Protsahan Yojana योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि किसान केवल गन्ना बेचने तक सीमित न रहें, बल्कि गुड़ उत्पादन करके अधिक मुनाफा कमा सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ेगा और स्थानीय उद्योग को मजबूती मिलेगी।

Bihar Gud Udyog Yojana के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी?

बिहार सरकार द्वारा अलग-अलग क्षमता की इकाइयों पर अलग-अलग अधिकतम अनुदान दिया जाएगा

इकाई क्षमता अधिकतम अनुदान राशि
05-20 टन प्रतिदिन ₹6 लाख
21-40 टन प्रतिदिन ₹15 लाख
41-60 टन प्रतिदिन ₹45 लाख
60 टन से अधिक ₹1 करोड़

सरकार द्वारा इकाई की कुल पूंजी लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा।

Bihar Rajya Gud Udyog Protsahan Yojana के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

  • बिहार राज्य के किसान
  • निवेशक
  • गुड़ उत्पादन इकाई लगाने वाले उद्यमी
  • गन्ना उत्पादन से जुड़े व्यक्ति

Bihar Gud Udyog Yojana में आवेदन के लिए जरूरी शर्त

इस योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक के पास गुड़ लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Bihar Gud Udyog Yojana 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • गुड़ लाइसेंस
  • भूमि संबंधित दस्तावेज
  • परियोजना रिपोर्ट

Bihar Gud Udyog Yojana 2026 आवेदन की अंतिम तिथि?

इस योजना के प्रथम चरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 June 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

हेल्पलाइन नंबर

यदि आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं

  • Helpline Number: 0612-2215788
  • समय: 09:30 AM से 06:00 PM (कार्य दिवस)

Bihar Gud Udyog Yojana योजना से होने वाले लाभ

  • किसानों की आय में वृद्धि होगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
  • छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
  • गुड़ उत्पादन में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा।
  • निवेशकों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

Bihar Gud Udyog Protsahan Yojana 2026-27 के लिए कैसे आवेदन करे?

यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ccs.bihar.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर Bihar Rajya Gud Udyog Protsahan Karyakram 2026-27 लिंक पर क्लिक करें।
  • अब Registration करें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।

Bihar Rajya Gud Udyog Protsahan Yojana 2026-27

  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • Submit बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदन की रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

Important Link

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Official Website Click Here

FAQs

Q1. Bihar Rajya Gud Udyog Protsahan Karyakram 2026-27 क्या है?

Ans: यह बिहार सरकार की योजना है, जिसके तहत गुड़ उद्योग लगाने पर अनुदान दिया जाएगा।

Q2. इस योजना में कितना अनुदान मिलेगा?

Ans: इकाई क्षमता के अनुसार 50% तक अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि ₹1 करोड़ तक हो सकती है।

Q3. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

Ans: प्रथम चरण के लिए अंतिम तिथि 25 June 2026 है।

Q4. आवेदन कैसे करें?

Ans: उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Q5. क्या गुड़ लाइसेंस जरूरी है?

Ans: हां, आवेदन से पहले गुड़ लाइसेंस होना अनिवार्य है।

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