Bihar Beej Distributor Online Apply 2026-27 के तहत बिहार राज्य बीज निगम द्वारा रबी फसल के बीज वितरण के लिए जिला स्तर पर केंद्र आवंटित किए जाएंगे। गेहूं एवं दलहन के बीज वितरण केंद्र के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान एवं एजेंसियां आवेदन कर सकती हैं।
उपलब्ध जिलावार सूची में 20 जिलों के 26 केंद्र शामिल हैं। आवेदन शुल्क ₹1,500 है। इसके अलावा जिले की श्रेणी के अनुसार ₹10 लाख या ₹20 लाख की ब्याज-मुक्त प्रतिभूति राशि और कई जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

Bihar Beej Distributor Yojana 2026-27 की मुख्य जानकारी
| Scheme Detail | Information |
|---|---|
| Scheme | Bihar Beej Distribution Scheme |
| Season | Rabi 2026-27 |
| Crops | Wheat and Pulses |
| Purpose | District-level seed distribution centre allocation |
| Eligible Applicants | Licensed establishments and agencies |
| Application Mode | Online |
| Application Start Date | September 2026 |
| Application Last Date | 05 October 2026 |
| Application Fee | ₹1,500 |
| Available Centres | 26 centres in 20 districts |
| Official Website | Click Here |
बिहार बीज डिस्ट्रीब्यूटर योजना क्या है?
इस प्रक्रिया के तहत रबी मौसम 2026-27 में गेहूं और दलहन फसलों के बीज किसानों तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर वितरण केंद्र आवंटित किए जाएंगे। आवंटित केंद्रों के माध्यम से निगम के निर्देशानुसार गुणवत्तायुक्त बीज खुले बाजार में बेचे जाएंगे।
यह आवेदन डिस्ट्रीब्यूटर या वितरण केंद्र के लिए है। इसे किसान द्वारा अपने लिए अनुदानित बीज मांगने का आवेदन न समझें। इच्छुक प्रतिष्ठान को आवेदन से पहले यह जांचना चाहिए कि उसके पास जरूरी लाइसेंस, कारोबार का प्रमाण, गोदाम और परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं।
आवेदन शुल्क और प्रतिभूति राशि
आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा और ₹1,500 आवेदन शुल्क देना होगा। इसके साथ जिले की श्रेणी के अनुसार ब्याज-मुक्त प्रतिभूति राशि जमा करने की शर्त दी गई है।
| District Classification | Interest-Free Security Deposit |
|---|---|
| बड़े जिले, 15 से अधिक प्रखंड | ₹20 लाख |
| छोटे जिले, 15 से कम प्रखंड | ₹10 लाख |
बिहार बीज डिस्ट्रीब्यूटर तीन साल की बिक्री और टर्नओवर की शर्त
आवेदन करने वाले प्रतिष्ठान को लगातार तीन साल का वार्षिक बिक्री प्रतिवेदन देना होगा। जिले की श्रेणी के आधार पर बिक्री या टर्नओवर का मानदंड अलग रखा गया है। इसके समर्थन में तीन वर्षों की ऑडिटेड बैलेंस शीट की छायाप्रति भी मांगी गई है।
| District Classification | Sales/Turnover Requirement |
|---|---|
| बड़े जिले, 15 या अधिक प्रखंड | ₹1.5 करोड़ |
| छोटे जिले, 15 से कम प्रखंड | ₹75 लाख |
दिए गए विवरण में प्रतिभूति राशि की शर्त बड़े जिले को 15 से अधिक प्रखंड वाला बताती है, जबकि बिक्री की शर्त में 15 या अधिक प्रखंड लिखा है। ठीक 15 प्रखंड वाले जिले के आवेदक आवेदन से पहले संबंधित जिले की श्रेणी की पुष्टि कर लें।
बिहार बीज डिस्ट्रीब्यूटर आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार रखें। सभी दस्तावेज स्पष्ट और पढ़ने योग्य होने चाहिए।
- विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र
- ₹1,500 आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण
- जिले की श्रेणी के अनुसार ब्याज-मुक्त प्रतिभूति राशि का प्रमाण
- प्रतिष्ठान का लगातार तीन साल का वार्षिक बिक्री प्रतिवेदन
- बिक्री/टर्नओवर से संबंधित तीन वर्षों की ऑडिटेड बैलेंस शीट की छायाप्रति
- तीन साल के आयकर रिटर्न की छायाप्रति
- जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- पैन कार्ड की छायाप्रति
- आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति
- जिला कृषि पदाधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीज, उर्वरक और कीटनाशी अनुज्ञप्तियों की छायाप्रति
- 2000 क्विंटल क्षमता वाले गोदाम का पूरा विवरण। गोदाम स्वयं का होने पर स्वामित्व के कागजात और किराये पर होने पर किराया अनुबंध देना होगा।
- परिवहन वाहन के स्वामित्व का प्रमाण या परिवहन अनुबंध
- पुलिस अधीक्षक स्तर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र
- DAESI प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
DAESI का पूरा नाम Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers है। दिए गए विवरण में MANAGE/BAMETI से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मांगा गया है।
बिहार बीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ₹1,000 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र
आवेदक को ₹1,000 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। इसमें मुख्य रूप से ये घोषणाएं शामिल होंगी:
- निगम के निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन किया जाएगा। उल्लंघन होने पर डीलरशिप निलंबित या रद्द की जा सकती है।
- निगम के निर्देशानुसार गुणवत्तायुक्त बीज खुले बाजार में बेचे जाएंगे और समय पर राशि जमा करके बीज की मांग की जाएगी।
- बीज अनुज्ञप्ति पिछले तीन वर्षों के भीतर निलंबित या रद्द नहीं हुई है।
- प्रतिष्ठान पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C. Act) के तहत कार्रवाई नहीं हुई है।
बिहार बीज डिस्ट्रीब्यूटर जिलावार उपलब्ध केंद्रों की सूची
दिए गए उपलब्धता विवरण के अनुसार, इन 20 जिलों में कुल 26 वितरण केंद्र उपलब्ध हैं।
| District | Current Availability |
| Begusarai | 1 |
| Bhagalpur | 1 |
| Bhojpur | 1 |
| Darbhanga | 1 |
| Gaya | 2 |
| Gopalganj | 1 |
| Katihar | 2 |
| Madhepura | 1 |
| Madhubani | 2 |
| Muzaffarpur | 1 |
| Nalanda | 1 |
| Nawada | 1 |
| West Champaran | 1 |
| Patna | 2 |
| East Champaran | 2 |
| Rohtas | 1 |
| Samastipur | 2 |
| Sitamarhi | 1 |
| Siwan | 1 |
| Vaishali | 1 |
बिहार बीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं
- इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आवेदन लिंक खोलें।

- इसके बाद निर्धारित प्रपत्र में प्रतिष्ठान और कारोबार से जुड़ी जानकारी भरें।
- इसके बाद लाइसेंस, तीन साल के बिक्री प्रतिवेदन, ऑडिटेड बैलेंस शीट, आयकर रिटर्न, गोदाम और परिवहन से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
- इसके बाद आवेदन शुल्क और प्रतिभूति राशि के भुगतान के लिए पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- अब फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी और दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें।
- इसके बाद अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
Important Link
| Online Apply Link | Click Here |
| Applicant Login | Click Here |
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FAQs
Q. बिहार बीज डिस्ट्रीब्यूटर आवेदन कब शुरू होगा?
Ans. उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 23 सितम्बर 2026 से शुरू होंगे।
Q. आवेदन शुल्क कितना है?
Ans. आवेदन शुल्क ₹1,500 है।
Q. बड़े जिले के लिए प्रतिभूति राशि कितनी है?
Ans. 15 से अधिक प्रखंड वाले बड़े जिले के लिए ₹20 लाख ब्याज-मुक्त प्रतिभूति राशि बताई गई है।
Q. छोटे जिले के लिए प्रतिभूति राशि कितनी है?
Ans. 15 से कम प्रखंड वाले छोटे जिले के लिए ₹10 लाख प्रतिभूति राशि बताई गई है।
Q. क्या व्यक्तिगत किसान इस डिस्ट्रीब्यूटर आवेदन में आवेदन कर सकते हैं?
Ans. यह केंद्र आवंटन का आवेदन है। इसमें लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों और एजेंसियों के लिए शर्तें दी गई हैं।
Q. किन जिलों में केंद्र उपलब्ध हैं?
Ans. उपलब्ध सूची में बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली शामिल हैं।